नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी को मिली 10 साल की सजा

KHAGARIA : ढ़ाई साल पहले नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में खगड़िया डीजे -6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया. दुष्कर्म के आरोपी को दो अलग-अलग धारा के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास सहित 10 वर्षों तक कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 7 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. 

कोर्ट में विशेष सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष से वकील विकास कुमार सिंह और सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार रमन ने अपनी दलील कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म एवं अन्य संगीन जुर्म करने वाले परबत्ता थाना क्षेत्र के नौरंगा निवासी सुरेंद्र साह के पुत्र जनवेदर साह को पॉक्सो एक्ट की 6 के तहत 10 वर्ष कारावास एवं 7 हजार रुपए की अर्थदंड एवं धारा 8 के तहत 3 वर्ष की सश्रम कारावास और 3 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई है.  

बताया जा रहा है की आरोपी ने विडियो वायरल करने की धमकी देकर 4 महीने तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था. मालूम हो कि यह घटना 20 मई 2018 की है. जब आरोपी अपनी सहेली के साथ लूडो खेलने गई नौंवी की छात्रा से पहली बार जबरन दुष्कर्म करते हुए मोबाइल में विडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर 4 माह तक नाबालिग का यौन शौषण करते रहा. जब पीड़िता ने इसका विरोध करना शुरू किया तो आरोपी ने 25 सितंबर 2018 को अश्लील वीडियो और तस्वीर वायरल कर दिया. जिसके बाद मामला परबत्ता थाना पहुंचा. हालाँकि  पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं किया. जिसके बाद पिड़ीता ने अपने परिजनों के सहयोग से 20 दिसंबर 2018 को न्यायालय में नालसी वाद दायर किया. 

खगड़िया से अनिश कुमार की रिपोर्ट