MADHEPURA : कोरोना काल में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार लोगों की सेवा में जुटे थे. इसी बीच 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा. मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंगलवार को पूरी हो गई थी. न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के साथ ही उन्हें बेल देने की मांग होने लगी. इसी कड़ी में आज पप्पू यादव की तरफ से मधेपुरा के एसीजेएम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी गयी. लेकिन वर्चुअल तरीके से की गयी सुनवाई में उन्हें कोई राहत नहीं मिली.
हालाँकि इस दौरान कोर्ट में उपस्थित गवाहों ने कहा की कोई अपहरण हुआ ही नहीं था. इसके बाद पप्पू यादव को एसीजेएम अनूप कुमार सिंह ने सेशन कोर्ट में अपील करने को कहा है. हालांकि कोर्ट में सुलहनामा भी लगाया जा चुका है. बीमारी का भी हवाला दिया गया है. साथ ही बताया गया है कि कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद को लेकर उनका जेल में रहना उचित नहीं है. बताया जा रहा है की अब पप्पू यादव की ओर से मधेपुरा के सेशन कोर्ट में एक दो दिनों के भीतर जमानत के लिए अर्जी लगायी जाएगी.
बताते चलें की पटना हाईकोर्ट की तरफ से बिहार में जिला स्तर पर कोर्ट की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था. वर्चुअल मोड में केवल जरूरी मामलों की सुनवाई निचली अदालत में आज से शुरू हो गई है. इसके मद्देनजर पप्पू यादव की तरफ से मधेपुरा में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी. लेकिन एसीजेएम कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी.