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फरार IPS आदित्य को राहत नहीं...'भ्रष्टाचार' केस में घिरे तत्कालीन SP भी अगले 180 दिनों तक रहेंगे सस्पेंड,सरकार ने जारी किया आदेश

फरार IPS आदित्य को राहत नहीं...'भ्रष्टाचार' केस में घिरे तत्कालीन SP भी अगले 180 दिनों तक रहेंगे सस्पेंड,सरकार ने जारी किया आदेश

PATNA: बिहार सरकार ने दो आईपीएस अधिकारियों को कोई रिलीफ नहीं दिया है. चीफ जस्टिस के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गया के तत्कालीन एसएसपी व वर्तमान में फरार आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार अभी 180 दिन और निलंबित रहेंगे. इसके अलावे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी दयाशंकर को भी सरकार ने कोई रिलीफ नहीं दिया है. वह भी अगले 180 दिन यानी 6 महीने तक निलंबित रहेंगे.

गृह विभाग ने जारी किया आदेश

बिहार सरकार ने पूर्णिया के तत्कालीन एसपी दयाशंकर और फरार आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की निलंबन अवधि को 12 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया है. बता दें, विशेष निगरानी इकाई ने पूर्णिया के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक दयाशंकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था. अक्टूबर 2022 में केस दर्ज कर इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी. विशेष निगरानी इकाई की रिपोर्ट पर सरकार ने दयाशंकर को 18 अक्टूबर 2022 को निलंबित कर दिया था.

नटवरालाल आदित्य कुमार अब तक हैं फरार

वहीं, गंभीर आरोपों में घिरे व फरार आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार 12 अक्टूबर 2023 तक निलंबित रहेंगे. गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था. इन पर फर्जी चीफ जस्टिस बनाकर डीजीपी को फोन कराने व पैरवी का आरोप था. यह मामला काफी तूल पकड़ा था. इसके बाद सरकार की काफी किरकिरी हुई थी. आर्थिक अपराध इकाई ने आदित्य कुमार के खिलाफ 15 अक्टूबर 2022 को केस दर्ज किया था. इसके बाद इनके ठिकानों पर छापेमारी की थी. आदित्य कुमार अब तक फरार हैं. सिविल कोर्ट से लेकर पटना हाईकोर्ट तक ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

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