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अपनों का खून बहाने के बाद आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर, बेगूसराय ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को मिली कामयाबी

अपनों का खून बहाने के बाद आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर, बेगूसराय ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को मिली कामयाबी

BEGUSARAI : बेगूसराय जिले के गोविंदपुर में हुए ट्रिपल मर्डर केेस में आज अपर मुख्य न्यायाधीश दंडकारी के न्यायालय में ट्रिपल हत्याकांड के मुख्य आरोपित  साहेेबपुर कमाल थाना के गोविंदपुर निवासी संजय यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया जिसे न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेगूसराय जेल भेजने का आदेश दिया है । 

बता दें कि साहेेबपुर कमालपुर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार करके कल दो आरोपित को न्यायालय में पेश किया जिसे न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।  पुलिस ने जिन दो आरोपित को न्यायालय में पेश किया है, उसका नाम है अभिषेक कुमार और जीवेश कुमार दोनों का घर साहेेबपुर कमाल थाना के गोविंदपुर उसी गांव है जिस गांव मे तीन लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। ट्रिपल मर्डर को लेकर मुकदमा साहेेबपुर कमाल थाना के श्रीनगर निवासी सूचक राहुल कुमार ने दर्ज कराई है। 

सूचक ने अपने प्राथमिकी में बताया है कि उसकी बहन  नीलू देवी की शादी प्रेम प्रसंग में दो वर्ष पूर्व हिमांशु कुमार के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन के बाद ही 15 लाख रुपए दहेज की मांग किया जाने लगा ।इसी बीच हिमांशु कुमार के बड़े भाई की शादी होने वाली थी। यही सोच कर की संबंध को अच्छा किया जाए और नीलू कुमारी को ससुराल में बसाया जाए। नीलू कुमारी के पिता उमेश यादव अपने पुत्र राजेश यादव के साथ नीलू कुमारी को ससुराल में बसाने के उद्देश्य से 10 लाख रुपया लेकर गोविंदपुर पहुंचे। 

गोविंदपुर पहुंचने के बाद दोनों पक्षों में काफी विवाद हुआ और अंततः पिता उमेश यादव  पुत्र राजेश यादव और पुत्री नीलू कुमारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचक ने अपने प्राथमिकी साहेेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 40/.2024 में कई लोगों को नामजद आरोपित बनाया है। 

यह मुकदमा हत्या धारा 302 दहेज के लिए हत्या धारा 304 बी विवाहित स्त्री को प्रताड़ित करने में धारा 498 ए साजिश करने धारा 120 बी एवं दहेज उत्पीड़न अधिनियम की धारा 3 और 4 में मुकदमा दर्ज कराई गई है।इस मामले में कल दो आरोपित अभिषेक कुमार और जीवेश कुमार को साहेेबपुर कमाल पुलिस ने न्यायालय में पेश किया।

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