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गया में सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मृतक के परिजनों को मिली राहत, वाहन मालिक ने पांच लाख रूपये का किया भुगतान

गया में सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मृतक के परिजनों को मिली राहत, वाहन मालिक ने पांच लाख रूपये का किया भुगतान

GAYA : बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मगध प्रमण्डल, गया द्वारा दिनांक-06.08.2024 को पारित आदेश के आलोक में वाहन स्वामी अनिल कुमार द्वारा आवेदिका चिन्ता देवी को पाँच लाख रूपये का भुगतान किया गया है। 

विदित हो कि चिन्ता देवी के पति-मुनारिक यादव उर्फ मुन्द्रिका यादव की मृत्यु सड़क दुर्घटना में 27.05.2022 हो गयी थी। उनके द्वारा न्यायाधिकरण में मुआवजा हेतु आवेदन किया गया था। न्यायाधिकरण के सचिव आकाश की उपस्थिति में आवेदिका को चेक प्रदान किया गया। 

न्यायाधिरकण के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि सड़क दुर्घटना में पीड़ित के परिजनों को त्वरित मुआवजा दिलवाने के दृष्टि से परिवहन विभाग द्वारा राज्य में कुल सात प्रमण्डल स्तरिय मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की स्थापना की गयी है। सड़क दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा हेतु ऑनलाईन आवेदन https://accidentclaim.bihar.gov.in पर किया जा सकता है।

गया से मनोज की रिपोर्ट

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