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बिहार के सभी जिला अपीलीय प्राधिकार चार सप्ताह में कार्यरत हो, पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के ACS को दिया आदेश

बिहार के सभी जिला अपीलीय प्राधिकार चार सप्ताह में कार्यरत हो, पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के ACS को दिया आदेश

पटना. पटना हाई कोर्ट ने राज्य के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सभी जिला अपीलीय प्राधिकार को चार सप्ताह में कार्यरत करने का आदेश दिया है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने अभिषेक कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ताओं के मामले में अपील सीतामढ़ी स्थित जिला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष वर्ष 2011 में ही दायर किया गया था। तभी से याचिकाकर्ताओं का मुकदमा प्राधिकार के समक्ष लंबित है।

सीतामढ़ी स्थित अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील सीतामढ़ी के बीईओ के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके तहत उन्हें पंचायत शिक्षक के पद पर काम करने से रोक दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सीतामढ़ी स्थित अपीलीय प्राधिकार का पद 38 महीनों से भी अधिक समय से खाली पड़ा हुआ है।

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