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दहेज हत्या में पति समेत सभी ससुराल वाले दोषी करार, मिली आजीवन कारावास की सजा

दहेज हत्या में पति समेत सभी ससुराल वाले  दोषी करार, मिली आजीवन कारावास की सजा

BEGUSARAI: बेगूसराय में दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने पति समेत सभी ससुराल वालों को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। जिसके बाद पुलिस सभी दोषियों को हिरासत में लेकर चली गई।  

दरअसल, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने दहेज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित खोदावंदपुर थाना के बिजुलिया निवासी सुनील सहनी, कौशल कुमार, सोनी देवी, रविंद्र सहनी को दहेज हत्या में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है कि मृतिका खुशबू के माता-पिता को सरकारी योजना के तहत मुआवजा की राशि प्रदान करें। 

बता दें कि, न्यायालय द्वारा सजा सुनाने वक्त न्यायालय में मृतिका के पिता सूचक फूलेन सहनी भी न्यायालय में उपस्थित था। सजा सुनने के बाद सूचक ने कहा कि आज हमारी बेटी को इंसाफ न्यायालय से मिल गया। आज उसकी आत्मा को शांति मिली होगी। घटना इस प्रकार है वर्ष 2018 में सूचक फूलेन सहनी की पुत्री खुशबू कुमारी की शादी आरोपित सुनील सहनी के साथ हुई। कुछ दिन के बाद से ही सभी आरोपित एक बुलेट मोटरसाइकिल और 4 लाख रूपया और दहेज लाने के लिए सूचक की पुत्री खुशबु कुमारी को प्रताड़ित करने लगे।

वहीं दिनांक 29 मई 2020 को 3:00 बजे सूचक को सूचना मिली कि ससुराल वालों ने उसकी पुत्री खुशबू कुमारी को गला दबाकर हत्या कर दी और केरोसिन तेल छिड़ककर जला दिया। सूचना पर सूचक पुत्री के ससुराल जाकर देखा। जहां उसकी पुत्री की लाश रखी हुई थी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामप्रकाश यादव और मिराज अख्तर हाशमी ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई। सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपित को सजा काटने के लिए बेगूसराय जेल भेज दिया। घटना की प्राथमिकी सूचक ने खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 99/ 2020 के तहत दर्ज कराई है।                           

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