औरंगाबाद - बिना लाइसेंस के किसी भी पशु मेला का आयोजन औरंगाबाद जिले में नहीं किया जाएगा. औरंगाबाद जिला पदाधिकारी, सुहर्ष भगत द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में जिला पशुपालन कार्यालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं एवं पशु क्रूरता की रोकथाम से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करते हुए पशुओं के अवैध स्थानांतरण को रोकने के लिए मुख्य सड़क मार्ग अंतर्गत पड़ने वाले थानों यथा मुफ्फसिल, बारुण, मदनपुर, दाउद नगर एवं गोह के थाना प्रभारी को सचेत रहकर लगातार पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया. जिला पदाधिकारी ने पशु क्रूरता से संबंधित परिवादो की जांच हेतु 3 सदस्यीय दल का गठन कर जांच कराने का निर्देश दिया.
जिला पदाधिकारी द्वारा सरकारी एवं निजी गौशालाओं की सूची बनाने का निर्देश जिला पशुपालन पदाधिकारी को दिया तो वहीं जिला अंतर्गत सभी गौशालाओं को गौशाला अधिनियम के तहत पंजीकृत करने के लिए पुराने सरकारी एवं निजी गौशालाओं को रिवाइव कराने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया .
बैठक में एसपी स्वप्ना जी मेश्राम, एडीएम मनोज कुमार, उप विकास आयुक्त अभयेंद्र मोहन सिंह, एसडीएम सदर विजयंत, एसडीएम दाउदनगर मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्ता अमित कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्ता कृष्णा कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी (पशु क्रूरता) संदीप कुमार एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे