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केजरीवाल की एक और मंत्री मुसीबत में घिरी, मानहानि मामले में आतिशी को कोर्ट का समन, इस दिन होना होगा पेश

केजरीवाल की एक और मंत्री मुसीबत में घिरी, मानहानि मामले में आतिशी को कोर्ट का समन, इस दिन होना होगा पेश

NEW DELHI :  एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि को एक सप्ताह आगे बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के एक और मंत्री की अब मुसीबत बढ़ सकती हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी को मानहानि मामले समन जारी किया है। आतिशी को 29 जून को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तानिया बामनियाल के सामने पेश होना होगा।

कोर्ट ने आतिशी के उन आरोपों पर संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने आप विधायकों को रिश्वत देने और खरीद-फरोख्त करने का प्रयास किया। इसके बाद भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने AAP नेता आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया था. 

भाजपा नेता ने दावा किया कि इस तरह के आरोपों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. इन आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आतिशी को आरोपी के तौर पर चिन्हित किया और उन्हें 29 जून को पेश होने का आदेश दिया। अपनी याचिका में बीजेपी नेता ने आतिशी द्वारा टीवी और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को वापस लेने और माफी मांगने की मांग की है।

एक अप्रैल को दिया था विवादित बयान

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था, 'बीजेपी ने किसी बहुत करीबी के जरिए मुझसे संपर्क किया है. उन्होंने मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा है और कहा है कि इससे मेरा राजनीतिक करियर बच जाएगा। AAP नेता ने यह भी दावा किया था कि उन्हें पार्टी सहयोगियों सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक के साथ अगले दो महीनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा।


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