48 घंटे में CO और थानेदार को करें गिरफ्तार, पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद DM व SP को दिया निर्देश

पटना. हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि अतिक्रमण नहीं हटाने के मामलें में गड़बड़ी करने वाले ओबरा के सीओ और खुदवा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर 48 घंटों में  गिरफ्तार किया जाए। जस्टिस मोहित शाह ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए डीएम और एसपी को सख्त चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ, तो औरंगाबाद के डीएम और एसपी को कस्टडी में लिया जा सकता है।

कोर्ट ने इन अधिकारियों को कार्रवाई कर अगली सुनवाई में फिर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया। अभिषेक कुमार ने बताया कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डीएम, औरंगाबाद द्वारा अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कोर्ट में तलब किया था। आज कोर्ट में औरंगाबाद के एसपी भी सुनवाई के दौरान उपस्थित थे। 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि खुदवा थानाध्यक्ष एक महिला को सहयोग दे कर जिनके भूमि पर अतिक्रमण था, उनके पूरे परिवार के विरुद्ध एस सी/एसटी एक्ट के तहत औरंगाबाद सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया है। साथ ही जिनकी भूमि है, उन्हें तरह-तरह से धमका रहे है। साथ ही सीओ की भूमिका संदिग्ध है। इस मामलें पर अगली सुनवाई 13अक्टूबर, 2022 को की जाएगी।