DESK. अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है. प्रवर्त्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है.
हालांकि उनकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हुई है और उनहोंने इस्तीफा नहीं दिया है. अब इसी को लेकर रार चल रहा है. केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की साजिश करार देते हुये ईडी की कार्रवाई की निंदा की. साथ ही इस्तीफा नहीं देना का ऐलान किया. अब इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली. उन्हें सीएम पद से हटाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी. अब दिल्ली उच्च न्यायलय ने याचिका ख़ारिज कर दी.
कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारअरविंद केजरीवाल को फ़िलहाल जेल में ही रहना होगा क्योंकि उन्हें अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया है.