PATNA : छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट के जज अरविंद सिंह चंदेल का स्थानान्तरण पटना हाइकोर्ट कर दिया गया है। इस आशय की अधिसूचना भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। देश के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ परामर्श करने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के क्लॉज (1) के तहत यह स्थानांतरण किया है।
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने उनका तबादला आदेश जारी किया है। उन्होंने मनमुताबिक ट्रांसफर करने का आग्रह किया था, जिसे कॉलेजियम ने ठुकरा दिया था और मद्रास हाईकोर्ट के बजाए पटना भेजने के लिए सहमति दी थी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित 5 वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम ने जस्टिस अरविंद चंदेल का तबादला करने के लिए उनसे सहमति मांगी थी। जिसके बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने पहले मद्रास हाईकोर्ट तबादला करने का प्रस्ताव किया था।
2017 में बने हाईकोर्ट के अस्थायी जज
जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल का जन्म 1 सितंबर 1963 को बिलासपुर में हुआ है। उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री ली है। अविभाजित मध्य प्रदेश में इन्होंने सिविल जज क्लास 2 के रूप में 26 अगस्त 1987 को न्यायिक सेवा की शुरुआत की, जिसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और वे कबीरधाम में जिला सत्र न्यायाधीश बने।
इसके बाद राज्य परिवहन ट्रिब्यूनल के साथ ही हाईकोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार प्रशासनिक, रजिस्ट्रार विजिलेंस, रजिस्ट्रार जनरल जैसे पदों पर रहे। 27 जून 2017 को उन्हें हाईकोर्ट में अस्थायी जज बनाया गया। फिर दो साल बाद 2019 में हाईकोर्ट के स्थायी जज बने।