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मुजफ्फरपुर के नामी अस्पताल के खिलाफ बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने दिए जाँच के आदेश, 14 दिनों में मांगी रिपोर्ट

मुजफ्फरपुर के नामी अस्पताल के खिलाफ बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने दिए जाँच के आदेश, 14 दिनों में मांगी रिपोर्ट

MUZAFFARPUR : जिले के काँटी थाना क्षेत्र के अहलादपुर गाँव निवासी मुनेंद्र प्रकाश ने अपने दाहिने पैर का ऑपरेशन शहर के प्रसाद अस्पताल में करवाया था। परिवादी का आरोप है कि अस्पताल द्वारा लाखों रुपए लेने के बाद भी सही से ईलाज नहीं किया गया। पैर की सर्जरी के बाद पैर में जो स्टील लगाया गया, उसको लॉक नहीं किया गया। जिस कारण पूरा पैर ही बर्बाद हो गया।

मामले के सम्बन्ध में परिवादी ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के.झा के माध्यम से बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत पत्र दाखिल किया था, जिस पर संज्ञान लेकर आयोग ने सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर को जांच का आदेश दिया है। साथ ही 14 दिनों के भीतर रिपोर्ट की मांग किया है। 

आयोग में मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। मामले के सम्बन्ध में परिवादी के अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह अस्पताल की लापरवाही का मामला प्रतीत होता है तथा यह मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर कोटि का मामला है।

मुजफ्फरपुर से गोविन्द कुमार की रिपोर्ट 

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