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रेल यात्री ध्यान दें ! ट्रेन में भी हवाई जहाज की तरह सामान का अलग से देना होगा किराया, जानिए स्लीपर और एसी में कितना वजन ले जाने की है अनुमति

रेल यात्री ध्यान दें !  ट्रेन में भी हवाई जहाज की तरह सामान का अलग से देना होगा किराया, जानिए स्लीपर और एसी में कितना वजन ले जाने की है अनुमति

DESK. हवाई जहाज की तर्ज पर अब रेलयात्रियों को भी तय वजन से ज्यादा का सामान ले जाने पर जुर्माना देना होगा. रेलवे की ओर से हर श्रेणी के लिए सामान ले जाने का वर्गीकरण कर दिया गया है. यात्री अगर तय मात्रा से अधिक वजन का सामान ले जाते हैं तो उनसे हवाई सफर की तरह जुर्माना वसूला जाएगा. यहां तक कि रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि अगर ज्यादा सामान लेकर जाना है तो पार्सल कार्यालय से लगेज बुक करें

रेलवे की ओर से 29 मई को जारी एक गाइडलाइन में कहा था कि अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो उसे बुक कराएँ.  इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया गया था. लेकिन अब नए गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों के पास ज्यादा सामान पाया गया तो फाइन देना पड़ सकता है. 

रेल मंत्रालय ने 29 मई को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से सफर के दौरान जरूरत से ज्यादा सामान लेकर सफर न करने की सलाह दी थी। मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा था कि अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा! अधिक सामान लेकर रेल यात्रा ना करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं। रेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्री ट्रेन के सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा तक सकते हैं। अगर कोई इससे ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अलग से किराया देना होगा।

 दरअसल, रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग निर्धारित है। रेलवे के अनुसार, यात्री स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। वहीं एसी टू टीयर तक 50 किलो सामान ले जाने की छूट है। जबकि फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक सामान यात्री ले जा सकते हैं। 

एक रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई यात्री ज्यादा सामान के साथ यात्रा करते पाया जाता है, तो उसे अलग से बैगेज रेट का छह गुना भुगतान करना होगा। यानी अगर कोई 40 किलो से ज्यादा के वजन के सामान के साथ 500 किमी की यात्रा कर रहा है, तो यात्री केवल 109 रुपये का भुगतान करके इसे लगेज वैन में बुक कर सकता है। वहीं अगर यात्री सफर के बीच में ज्यादा सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे 654 रुपये का जुर्माना भरना होगा। 


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