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औरंगाबाद में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल कारावास की सुनाई सजा, दस हज़ार रूपये का लगाया जुर्माना

औरंगाबाद में कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल कारावास की सुनाई सजा, दस हज़ार रूपये का लगाया जुर्माना

AURANGABAD : आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने महिला थाना कांड संख्या 25/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की। जिसके बाद एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त फरीद खान बनतारा देवकुंड को भादंसं धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 में बीस साल की सजा और दस हजार जुर्माना की सजा सुनाया है। वही जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई में भाग लेते हुए अभियुक्त को अधिकतम सज़ा की मांग अपराध के गम्भीरता देखते हुए किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता ने अभियुक्त के उम्रदराज और प्रथम अपराध के कारण कम सज़ा की मांग की थी। 

अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त को 17/11/22 को दोषी करार दिया गया था। अभियुक्त पर आरोप था कि नाबालिग लड़की से कई माह दुष्कर्म करता रहा और किसी को बताने पर हत्या का धमकी देता था। 

पीड़िता के परिजनों के जानकारी होने पर न्याय के लिए थाना का शरण लिया और न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ वाद के पक्ष में गवाही दी। जिसके कारण आज न्यायालय के  द्वारा पीड़िता को न्याय मिल सका। 

औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट

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