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औरंगाबाद जेल प्रशासन को अभियुक्त से हस्ताक्षर कराने से इंकार करना पड़ा महंगा, कोर्ट ने जेल अधीक्षक को जारी किया शो-कॉज नोटिस

औरंगाबाद जेल प्रशासन को अभियुक्त से हस्ताक्षर कराने से इंकार करना पड़ा महंगा, कोर्ट ने जेल अधीक्षक को जारी किया शो-कॉज नोटिस

AURANGABAD : आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे तीन सुनील कुमार सिंह ने अपने यहां निष्पादित किए गए वाद में प्राप्त आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि अभियुक्त कैलाश राम को इस न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 

अभियुक्त को आपराधिक अपील दायर करना है। पूर्व में अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा बारिश के पानी से नष्ट हो गई थी। इसलिए दुबारा हस्ताक्षर कराने वास्ते जेल भेजा गया तो जेल प्रशासन ने अभियुक्त के हस्ताक्षर कराने से इंकार कर दिया।

इससे अभियुक्त के अपील के अधिकार के समयावधि बाधित हो रही है। यह कर्तव्यहीनता है। इसलिए जेल प्रशासन 31/07/24 तक अभियुक्त के वकालतनामा पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करवायें तथा स्पष्टीकरण न्यायालय को प्रस्तुत करें। वहीँ कोर्ट ने जेल अधीक्षक को शो कॉज नोटिस जारी किया है। 

औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट

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