डेस्क... बताने को बहुत है साहब अफसोस, बता सकता नहीं, दर्द तो बहुत हुआ था, चीखी-चिल्लाई भी थी, दर्द तो दर्द होता है न साहब, भला उसे दिखा तो सकता नहीं .ये वेदना है एक अबला की जो एक हैवान के साथ दो साल पहले शादी के रिश्ते में आई थी उसने अपने जीवन में यह सोचा भी नहीं होगा की जिसे हम परमेश्वर समझते है वह कुकर्म में हैवानियत को भी मात दे देगा जी हां आज इंसान के शक्ल में समाज में राक्षस घूम रहें हैं. उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने अफेयर के शक पर अपनी पत्नी का प्राइवेट पार्ट तांबे के तार से सिल दिया. घटना रामपुर जिले के मिलक कोतवाली थानाक्षेत्र की है. रविवार को पुलिस ने बताया रामपुर जिले के मिलक इलाके में विनावती नाम की एक 22 वर्षीय महिला के पति ने अवैध संबंध के शक पर उसके प्राइवेट पार्ट को सिल दिया और फिर खुद फरार हो गया।
महिला की हालत स्थिर है और उसका इलाज रामपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने विनावती के 25 वर्षीय पति राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर की पुलिस अधीक्षक शोगुन गौतम ने बताया “एक महिला ने हमें बताया कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और उसके साथ कुछ किया है। हमने तुरंत उसका मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें पता चला की महिला के प्राइवेट पार्ट में गंभीर छोटे आई हैं। जिसके बाद हमने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है।एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, दोनों की शादी दो साल पहले हुई थी। राकेश जहां दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता है, वहीं विनवती गृहिणी है। मिलक स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) अनिल कुमार सिंह ने कहा कि घटना शनिवार सुबह की है। आरोपी ने कथित तौर पर महिला से पूछा कि क्या वह उसे धोखा दे रही है। अनिल कुमार सिंह ने बताया कि “पत्नी के नहीं कहने के बाद भी संदेह के आधार पर वह उसे मारने लगा। उसके बाद उसे चारपाई पर लिटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। इतना ही नहीं उसने पत्नी के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया तांकि वह चिल्ला ना सके या उसकी आवाज बाहर ना जा सके और तांबे के तार से उसका प्राइवेट पार्ट सिल दिया।” सिंह ने बताया कि महिला ने किसी तरह मदद के लिए चिल्लाया और फिर पुलिस को फोन। डॉक्टरों ने हमें बताया है कि महिला के प्राइवेट पार्ट में दो टांके लगे थे।
विनावती द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत करने के बाद मामला दर्ज किया गया। सिंह ने कहा, “एफआईआर दर्ज करने के बाद, टीमों को पति को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया और शनिवार की रात को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।” राकेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए (क्रूरता के अधीन करने वाली महिला के पति या रिश्तेदार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 326 (खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति कारित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस वहशी दरिंदे की तो पहले कुटाई होनी चाहिये उसके बाद इसको वो दर्द देना चाहिए जो इसने अपनी पत्नी को दिया है. सुन दर्द हवाओं में उसका कुत्तों के कान थर्रा गये घर में औरत होगी , शायद इसीलिए बचाने आ गये लेकिन तब तक वहसी दरिंदे जिस्म उसका सिल दिया और कलम चला सकता नहीं बताने को बहुत है साहब अफसोस, बता सकता नहीं जिसको आप की परवाह है भले वो आपको कड़े शब्द बोल सकता है क्यों की आप की वो परवाह करता है याद रहे ज्यादातर बलात्कार मीठेबोल वाले करते है.