बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

सुप्रीम कोर्ट में B.ED. अभ्यर्थियों को लगा झटका, बिहार सरकार ने वापस ली याचिका, दूसरे बेंच में होगी मामले की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में B.ED. अभ्यर्थियों को लगा झटका, बिहार सरकार ने वापस ली याचिका, दूसरे बेंच में होगी मामले की सुनवाई

NEW DELHI : बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी उस याचिका को वापस ले लिया है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में B.ED डिग्री धारकों को शामिल करने को लेकर बिहार राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर किया था। राज्य ने ऐसी नियुक्तियों के संबंध में अंतरिम निर्देश/स्पष्टीकरण के लिए उसके आवेदन को खारिज करने के पटना एचसी के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसके लिए लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और परिणाम प्रक्रियाधीन है। 

आज ये मामला जस्टिस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा था। जस्टिस बोपन्ना ने ये मामला चीफ जस्टिस को भेजने की बात कहीं। ताकि वो इस केस को जस्टिस अनिरुद्ध बेंच के सामने लगा सके। दरअसल जस्टिस बोस की बेंच ने अगस्त में दिए गए फैसले में  NCTE के 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। जिसके जरिये B.Ed केंडिडेट भी प्राइमरी स्कूल टीचर्स की नौकरी के लिए योग्य हो गए थे। 

वही अब इसको लेकर याचिकाकर्ता सह बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने जानकारी देते हुए कहा की सुप्रीम कोर्ट में बीएड और डीएलएड के मामले में एक बड़ी सुनवाई थी। 

बिहार सरकार की तरफ से एसएलपी फाइल किया गया था। जिसमें बिहार सरकार ने बीएड योग्यता धारी अभ्यर्थियों को 1टू 5 में शिक्षण के योग्य मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहाली की अनुमति मांगी थी। हमारी तरफ से वकील है प्रशांत भूषण। उन्होंने कोर्ट को बताया की हमारी एक फ्रेश रिट याचिका अभी पेंडिंग है जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होनी है। इसलिए बिहार सरकार के वकील ने अपना एसएलपी वापस यह कहते हुए ले लिया की जो बीएड योग्यता धारियों का रिट याचिका पेंडिंग है तो 13 तारीख को उसके साथ अपनी बात हम भी रखेंगे। 

Suggested News