मुन्ना भाईयों पर चलेगा 'बाबा का बुलडोजर', पेपर लीक मामले को लेकर सख्त हुई योगी सरकार, अब किए तो गए...

DESK: बिहार यूपी सहित अब पूरे देश में पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार ने नए कानून भी बनाए हैं। जिसके तहत पकड़े गए आरोपी को एक करोड़ रुपए और उम्रकैद की सजा का प्रवाधान किया गया है। वहीं अब यूपी की योगी सरकार ने भी पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाया है। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इस अध्यादेश को विधानसभा में रखा जाएगा। विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी ली जाएगी जिसके बाद यह अध्यादेश कानून का रुप ले लेगा।
नए अध्यादेश के अनुसार सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, पेपरलीक को रोकने, साल्वर गिरोह पर प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश- 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह अध्यादेश सभी सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षा, नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षा, डिग्री डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा।
इसके तहत फर्जी प्रश्नपत्र बांटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट चलाने पर भी सजा होगी। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और एक करोड़ तक के जुर्माने पर प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर हुए खर्च को भी सॉल्वर गिरोह, परीक्षा में गड़बड़ी करने संस्था/व्यक्ति से वसूला जाएगा।
ऐसी संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अध्यादेश में संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत आने वाले सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाए गए हैं। जमानत के संबंध में भी कठोर प्राविधान किए हैं।बता दें कि, नीट पेपर लीक मामले के बाद अब सरकार पेपर लीक मामले में सख्ती से पेश आ रही है।