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गैंगस्टर मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा, पांच लाख जुर्माना भी लगा

गैंगस्टर मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा, पांच लाख जुर्माना भी लगा

Desk. बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है और पांच लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगया है। वहीं इस मामले में उसके सहयोगी भीम सिंह को भी दस साल की सजा हुई है और पांच लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया गया है। 26 साल पहले दर्ज गैंगस्टर मुकदमे में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को यह सजा हुई है।

मुख्तार और उसके साथियों ने 3 अगस्त 1991 में बनारस में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी थी। इसके बाद इसी मामले की विवेचना के दौरान 1996 में गाजीपुर की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। गाजीपुर जिले के एक मुकदमे में गुरुवार को माफिया मुख्तार की पेशी ईडी कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। 

अदालत मुख्तार के मुकदमे में फैसला सुनाया गया है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए बुधवार को ही जरूरी इंतजाम ईडी कार्यालय में किया गया था। माफिया मुख्तार के खिलाफ यूपी, दिल्ली, पंजाब के विभिन्न थानों में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार को पंजाब से बांदा जेल में ट्रांसफर किए जाने के बाद ईडी ने उसके परिवार पर भी शिकंजा कसा है।

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