सुकन्या समृद्धि योजना: जानिए इसके फायदे और नए बदलाव

जनवरी 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" कैंपेन के दौरान "सुकन्या समृद्धि योजना" की शुरुआत की थी. इसके तहत बेटियों के माता-पिता बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। यह खाता किसी भी डाकखाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है। पर हाल ही में सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव किए है. नए योजना में यूनतम जमा राशि को 1,000 रुपए से घटाकर 250 रुपए कर दिया गया है. ऐसी ही कई बदलाव किए गए हैं. तो चलिए आपको बताते हैं इससे जुड़ी खास बातें:

इस योजना के तहत अकाउंट खुलवाने के 14 साल तक ही पैसे जमा कर सकते हैं. बेटी की जन्म से लेकर 10 वर्ष के आयु तक इसमें खाता खुलवा सकते हैं और एक नाम से एक ही खाता खोला जा सकता है. खाता खोलने समय बेटी की सारी डिटेल्स देनी होगी और शुरूआती दौर पर 1000 रूपए से खुलवाना पड़ता है. एक फाइनेंसियल वर्ष में इस खाते में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए जमा किए जा सकते हैं. "सुकन्या समृद्धि योजना" के अंतर्गत किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच और सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाया जा सकता है।

इस योजना में पैसा अकाउंट खुलने के 14 साल तक ही जमा करवाना पड़ेगा। बेटी के 18 साल पूरी होने पर आप आधा पैसा निकलवा सकते हैं. पर बता दें कि 21 साल पूरी होने पर ही यह खाता मैच्योर होगा। 21 साल के बाद खाता बंद हो जाएगा और पैसा पेरेंट्स को दिया जाएगा। अगर बेटी की 18 से 21 साल के बीच मैरिज हो जाती है तो अकांउट उसी वक्त बंद हो जाएगा। अकाउंट या खाता खुलने के बाद आप पैसे चेक या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी जमा कर सकते हैं।
खाता खुलवाने वक़्त इन चीजों की पड़ेगी जरुरत:
- लड़की के जन्म का प्रमाण पात्र
- माता-पिता का फोटो और पहचान पत्र
- अड्रेस प्रूफ बच्चे और माता पिता की तस्वीर