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जहरीली शराब कांड के नौ साल पुराने मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दोषी शराब माफिया दंपति के 1.31 करोड़ की संपत्ति जब्त

जहरीली शराब कांड के नौ साल पुराने मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दोषी शराब माफिया दंपति के 1.31 करोड़ की संपत्ति जब्त

NAWADA : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भोजपुर की जहरीली शराब कांड मामले में शराब माफिया संजय प्रताप सिंह, उसकी पत्नी किरण देवी और सहयोगी श्रीकुमार सिंह की 1 करोड़ 31 लाख की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने यह कार्रवाई प्रीवेंशन ऑफ मनी लौंड्रिंग एक्ट के तहत की है। 

संजय प्रताप सिंह भोजपुर के नवादा में वर्ष 2012 में हुई जहरीली शराबकांड का आरोपी है।  ईडी ने इनकी 15 अचल संपत्तियां जब्त की है जिसमें 1 निर्माणाधीन भवन, एक ईंट भट्‌ठा औ’र 13 प्लाट हैं। कुल करीब 1 करोड़ 31 लाख 90 हजार 554 रुपए की चल-अचल संपत्ति जब्त की है। ईडी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में कोर्ट में इनकी चल-अचल संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व और पीएमएलए के तहत सात साल की सजा दिलाने के लिए विशेष अदालत में चार्जशीट फाइल की थी। संजय की अपंजीकृत फर्म के विभिन्न खातों में जमा 30, 754.94 रुपए जब्त किए जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ गांव में सात दिसंबर 2012 को जहरीली शराब पीने से एक-एककर 21 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में पांच महिलाएं भी शामिल थीं। चार दिनों तक लोगों के मरने का सिलसिला चलता रहा था। मामले में 2018 में भोजपुर कोर्ट ने 15 अरोपियों को दोषी पाया था। इनमें 14 आरोपितों को गैर इरादतन हत्या और एक अन्य को उत्पाद अधिनियम का दोषी  बताया गया था। कोर्ट ने सभी 15 आरोपियों में से 14 को एससीएसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास व धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या मामले में दस-दस साल की सजा और धारा 328 के तहत पांच साल की सजा के साथ पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। 



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