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सुप्रीम कोर्ट का हिंदू सेना को बड़ा झटका, बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग ख़ारिज, BBC पर पीएम मोदी के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट का हिंदू सेना को बड़ा झटका, बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग ख़ारिज, BBC पर पीएम मोदी के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप

DESK. हिंदू सेना ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के कामकाज पर रोक लगाने और बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग की थी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' शीर्षक वाले डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के मद्देनजर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) और बीबीसी इंडिया पर भारतीय क्षेत्र से संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों पर पीएम मोदी के खिलाफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं से पूछा "आप इस पर बहस भी कैसे कर सकते हैं? यह पूरी तरह से गलत है। कोर्ट एक डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध कैसे लगा सकता है?

जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि याचिका गलत है और कोर्ट सेंसरशिप नहीं लगा सकता है। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद से पूछा "पूरी तरह से गलत समझा गया, यह भी कैसे तर्क दिया जा सकता है? आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दें..यह क्या है? आनंद ने अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता को सुना जाए। हिंदू सेना ने 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री, इंडिया: द मोदी क्वेश्चन के प्रसारण के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।  

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बीबीसी वृतचित्र 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है. इस मामले पर सुनवाई अब अप्रैल में होनी है. वरिष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एडवोकेट प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गईं. उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं और इसकी जांच करेंगे.


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