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केके पाठक को पटना हाईकोर्ट का बड़ा झटका, कोचिंग सेंटरों को राहत, शिक्षा विभाग के आदेश पर लगाई रोक

केके पाठक को पटना हाईकोर्ट का बड़ा झटका, कोचिंग सेंटरों को राहत,  शिक्षा विभाग के आदेश पर लगाई रोक

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने राज्य में चलने वाले कोचिंग सेंटरों के पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित नहीं करने को लेकर बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है. जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ द्वारा ये आदेश सभी पक्षों को सुनने के बाद पारित किया गया है. 

 एक याचिका दायर कर इस आदेश को रद्द करने के लिए पटना हाई कोर्ट से अनुरोध किया गया था. बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा 31जुलाई,2023 को ये आदेश जारी किया गया था

याचिका के जरिये केवल आदेश के  संबंधित भाग को रद्द करने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील थी कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट, 2010 के प्रावधान के अनुसार समय रेगुलेट करने का पावर सरकार को नहीं है. 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के जरिये कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत व अन्य द्वारा ये याचिका दायर की गई है. अब सुबह 9 बजे से 4 बजे के बीच भी कोचिंग क्लास चलाया जा सकता है.

बता दें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के एक आदेश के खिलाफ बिहार के कोचिंग सेंटरों की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. राज्य में चलने वाले कोचिंग सेंटरों के पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित नहीं करने को लेकर बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी आदेश को रद्द करने के संबंध में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में इस आदेश के इससे संबंधित भाग को रद्द करने के लिए कोर्ट से आदेश देने का अनुरोध किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के इस आदेश के खिलाफ कोचिंग सेंटरों में रोष है.


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