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बड़ी खबर : निर्भया के दोषियों की टल रही फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात, कहा-मुकदमेबाजी की एक सीमा है

बड़ी खबर : निर्भया के दोषियों की टल रही फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात, कहा-मुकदमेबाजी की एक सीमा है

NEWS4NATION DESK : कानूनी दांव-पेच में उलझकर टल रही निर्भया के दोषियों की फांसी पर छिड़ी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मामलों में कोई अंतहीन तरीके से मुकदमेबाजी नहीं कर सकता। 

चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने हालिया घटनाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि अदालत ने फांसी की सजा दी है तो उस फैसले का सम्मान होना जरूरी है और फैसले पर अमल सुनिश्चित होना चाहिए। मुकदमेबाजी की एक सीमा है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सजा पाए मुजरिमों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि फांसी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी और कभी भी मुकदमेबाजी की जा सकती है, लेकिन इसकी एक सीमा है। फांसी की सजा का अंजाम तक पहुंचना बेहद अहम है।
 

कोर्ट ने कहा कि सभी अपराधियों के बारे में कहा जाता है कि वे सुधर गए हैं। जेल में उनका बर्ताव ठीक है, लेकिन इस आधार पर सजा माफ नहीं हो सकती। ऐसे तर्क स्वीकार किए तो किसी को फांसी नहीं होगी।
 
 कोर्ट ने यह टिप्पणी यूपी के अमरोहा में अपने परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए शबनम और उसके प्रेमी सलीम की रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई के दौरान की। इनकी दया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।
 

बता दें एक दिन पहले केन्द्र सरकार ने भी निर्भया के दोषियों की फांसी में हो  रही देरी को लेकर ऐसी ही बात कही थी। गृह मंत्रालय ने याचिका में कहा है कि दोषी फांसी टालने के लिए कानूनी हथकंडे अपना रहे हैं, ऐसे में कानूनी विकल्प इस्तेमाल करने की समय-सीमा तय हो।


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