NEWS4NATION DESK : हैदराबाद एनकाउंटर मामले को लेकर एक बड़ी खबर है। एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है। वहीं आयोग को 6 माह के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ ही साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयोग की रिपोर्ट आने तक कोई और कोर्ट या अथॉरिटी इस मामले में जांच नहीं करेगी।
जांच के गठित इस तीन सदस्यीय आयोग की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सिरपुरकर करेंगे। वहीं इसमें बांबे हाई कोर्ट की जज रेखा बलडोटा व सीबीआई के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन शामिल हैं।
एनकाउंटर मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही। वहीं सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना सरकार ने कहा की पुलिस ने आत्मरक्षा में चलाई गोली। कोर्ट ने कहा कि हम अभी यह नहीं कह रहे कि आप गलत हैं या आप दोषी हैं, लेकिन मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
सीजेआई ने कहा कि लोगों को सच्चाई जाने का हक है। हम चाहते हैं कि एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने आगे कहा कि यदि आप कहते हैं कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएंगे तो हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका मानना है कि वे निर्दोष थे तब लोगों को सच्चाई जानना चाहिए। हम अपने मन से किसी तथ्य का अनुमान नहीं लगाना चाहते हैं। मामले में जांच होने दें, उसे क्यों रोक रहे हैं?
बता दें कि बीते शुक्रवार 6 दिसंबर की सुबह हैदराबाद गैंगरेप कांड के चारो आरोपियों को क्राइम सीन रीकंस्ट्रक्ट के लिए पुलिस द्वारा घटनास्थ्ल हैदराबाद के एनएच 44 पर ले जाया गया था। जहां से आरोपियों द्वारा भागने और पुलिस पर हमला करने के बाद एनकाउंटर कर दिया गया था।
एनकाउंटर के बाद से ही इसपर सवाल उठने लगे थे। एनकाउंटर में मारे गये आरोपियों और कुछ अन्य लोगों द्वारा इसे फर्जी मुठभेड़ बताया गया है।