Ranchi : पुलिस मुख्यालय ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक थानेदार अगर महिलाओं से जुड़े मामलों को बगैर कार्रवाई सीधे महिला थाना भेजेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
राज्य के डीजीपी कमलनयन चौबे के द्वारा जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि थाना में पदस्थापित पदाधिकारियों के द्वारा यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं का कांड दर्ज नहीं कर पीड़ित महिला को महिला थाना जाने को कह दिया जाता है। अब ऐसा हुआ तो थानेदारों पर सीआरपीसी की धारा 166 ए के तहत कार्रवाई होगी।
इस बावत सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि यौन अपराध से पीड़ित महिला राज्य के किसी भी थाने में संपर्क करती है तो किसी भी परिस्थिति में उसकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि मामले थाना क्षेत्र के बाहर के हों, तब जीरो एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान करें, इसके बाद संबंधित थाने में कॉपी भेजें।
वहीं एसपी स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 166 के तहत चिह्नित पदाधिकारी पर कार्रवाई करें, ताकि उन्हें छह माह से दो साल की सजा व जुर्माना लगाया जा सके।