पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू को मिली बड़ी राहत, बेला गोलीकांड केस में जिला अदालत ने दी जमानत

पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू को मिली बड़ी राहत,  बेला गोल

PATNA: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू को जिला अदालत ने जमानत दे दी है. मुजफ्फरपुर के जिला जज, मनोज कुमार सिंह ने आरोपित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू रूपा सिंह उर्फ रूपा शर्मा को आज जमानत दी है। बता दें, मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक थाने के बेला में एक फैक्ट्री कर्मी संस्कृति वर्मा को गोली मारने की साजिश में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू रूपा सिंह उर्फ रूपा शर्मा को आरोपित किया गया था. बेला थानाध्यक्ष रंजना वर्मा की अर्जी की सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) विनय कुमार के कोर्ट ने रूपा के विरुद्ध वारंट जारी किया था। केस दर्ज होने के बाद पूर्व मंत्री की बहू ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. कई ताऱीख पर सुनवाई के बाद आज मुजफ्फरपुर की जिला अदालत ने संस्कृति वर्मा को गोली मारने के केस में जमानत दी .  

क्या है मामला?

मालूम हो कि 25 जून 2024 को सुबह करीब 10:10 बजे संस्कृति वर्मा को बेला फेज-एक की एक मसाला फैक्ट्री के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने पीछाकर रोका और तीन गोलियां मारी थीं। उसने कार शो रूम की मालकिन व पूर्व मंत्री की बहू रूपा शर्मा को नामजद आरोपित बनाते हुए बेला औद्योगिक थाने में प्राथमिकी कराई थी. मुजफ्फरपुर पुलिस ने बजाप्ता प्रेस कांफ्रेंस कर बताया था कि इसमें रूपा शर्मा की साजिश है. मुजफ्फरपुर के  वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश कुमार ने बताया था कि रूपा शर्मा ने जलन, दुर्भावना व दुश्मनी के कारण 10 लाख रुपये की सुपारी देकर तीन शूटरों से गोली मरवाई थी। हालांकि कोर्ट में पुलिस की यह दलील कामयाब नहीं हुई और आरोपित महिला को जमानत मिल गई।