पटना।(bihar news) बिहार में लॉकडाउन के उल्लघंन को लेकर दर्ज मामलों को राज्य सरकार वापस लेने पर विचार कर रही है। इस संबंध में प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा गया है। वहां से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। इस बात की जानकारी गृह मामलों के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने दी। वह विधान परिषद में आए प्रस्ताव को लेकर अपनी बात कह रहे थे।
विधान परिषद में आदित्य नारायण पांडेय ने गैरसरकारी संकल्प के माध्यम से प्रस्ताव लाया था कि लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के केंद्र एवं राज्य के निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग की थी. इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस संबंध में विधि विभाग और सभी जिलों के डीएम से पत्राचार किया गया है. यह मामला गृह विभाग में विचाराधीन है. मंत्री के आश्वासन के बाद विप सदस्य ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया.
गौरतलब है कि बीते साल 24 मार्च से देश भर में लगभग सात माह तक कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान सरकार ने कुछ कड़े कानून भी बनाए थे, जिन्हें तोड़ने पर सजा का प्रावधान किया गया था। बिहार में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज है.