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BIHAR CRIME: दिव्यांग नाबालिग से रेप के आरोपी को मिली 25 साल की सश्रम सजा, पॉक्सो कोर्ट ने 1.25 लाख अर्थदंड भी लगाया

BIHAR CRIME: दिव्यांग नाबालिग से रेप के आरोपी को मिली 25 साल की सश्रम सजा, पॉक्सो कोर्ट ने 1.25 लाख अर्थदंड भी लगाया

DARBHANGA: पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे विनय शंकर की कोर्ट ने अनुसूचित जाति के एक 16 वर्षीय नाबालिग दिव्यांग बालिका के साथ दुष्कर्म के संगीन जुर्म में दुष्कर्मी संदीप राय को 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के ग्राम हथौड़ी टोले बसैला निवासी संदीप राय ने 18 अक्टूबर 2018 की शाम एक अल्प वयस्क दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म किया था। जिसकी प्राथमिकी कुशेश्वरस्थान थाना में कांड सं. 260/18 दर्ज किया गया। पुलिस अनुसंधान के पश्चात कोर्ट ने 3 मई 2019 को इस जघन्य मामले में संज्ञान लिया। अदालत ने 11 जुलाई 19 को आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट तथा दुष्कर्म की धारा 376 (3) में आरोप गठन किया। पॉक्सो के स्पेशल पीपी विजय कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों की गवाही कराकर काराधीन अभियुक्त संदीप राय को सभी आरोपित धाराओं में गत 23 सितम्बर को दोषी घोषित कराने में सफल रहे। विशेष न्यायाधीश विनयशंकर ने अभियुक्त को दुष्कर्म की धारा 376 (3) भादवि में 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपया अर्थदंड, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्षों का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपया अर्थदंड एवं एससी/एसटी की धारा 3 (2) (5) में आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

इसके अतिरिक्त अदालत ने अर्थदंड नहीं चुकाने पर अभियुक्त को क्रमश: 6, 6 और 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश पारित किया है। वहीं कोर्ट ने बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 6 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। यह सहायता राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा के माध्यम से बिहार सरकार भुगतान सुनिश्चित कराएगी।

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