बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

BIHAR CRIME: नाबालिग को अश्लील वीडियो दिखाकर करता था छेड़खानी, पॉक्सो कोर्ट ने ठहराया दोषी, जल्द होगी सजा

BIHAR CRIME: नाबालिग को अश्लील वीडियो दिखाकर करता था छेड़खानी, पॉक्सो कोर्ट ने ठहराया दोषी, जल्द होगी सजा

CHHAPRA: छपरा कोर्ट में एक पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया है। यह मामला 2019 का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ की गई थी। इतना ही नहीं, आरोपी नाबालिग को अश्लील वीडियो भी दिखाता था।

मालूम हो कि 28 नवंबर 2019 को मकेर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी राहुल कुमार महतो के खिलाफ नाबालिग की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें यह कहा गया था कि उसकी पुत्री को राहुल कुमार महतो अश्लील वीडियो दिखाता था। वह लगातार उस गंदे वीडियो दिखाता था और उससे छेड़खानी और अश्लील हरकत करता था। नाबालिग ने जब यह बात अपनी मां को बताई तो उसकी मां ने थाने को जानकारी दी और थाना द्वारा अभियुक्त राहुल कुमार महतो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उसी मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट द्वारा ट्रायल किया गया और ट्रायल के उपरांत दोषी राहुल कुमार महतो के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए गए।

राहुल महतो के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसको इस मुकदमे में दोषी ठहराया गया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह एडीजे छह नूर सुल्ताना ने 342, 354 बी और 8 पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी के खिलाफ 28 अक्टूबर 2020 को आरोप तय किए थे। अब इस कांड में जल्द ही सजा भी मुकर्रर कर दी जाएगी।

Suggested News