बिहार के मुखिया-जिलापरिषद अध्यक्षों को नीतीश सरकार ने दिया बड़ा अधिकार,5 लाख रू तक के सैरातों की कर सकेंगे बंदोबस्ती

पटनाः बिहार के मुखिया और जिलापरिषद अध्यक्षोंं को सरकार ने बड़ा अधिकार दे दिया दिया है।नीतीश सरकार ने सीओ से लेकर डीएम तक के अधिकार में कटौती कर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को वह अधिकार सौंप दिया है।बिहार कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है।
अब बिहार के मुखिया, पंचायत समिति और जिलापरिषद के अद्यक्ष 5 लाख तक के सैरातों की बंदोबस्ती कर सकते हैं।बिहार ने मुखिया को 50 हजार ,पंचायत समिति को 1 लाख और जिलापरिषद अध्यक्ष को 5 लाख तक के घाटों –सैरातों की बंदोबस्ती का अधिकार मिल गया है।
पहले अंचलाधिकारी को 20 हजार,डीसीएलआऱ को 50 हजार ,एसडीओ को 1 लाख,एडीएम को 2 लाख और डीएम को पांच लाख रू तक के सैरातों- की बंदोबस्ती का अधिकार था।
लेकिन अब बिहार कैबिनेट ने सीओ से लेकर डीएम तक के अधिकारों में कटौती कर उस अधिकार को पंचायतों के हवाले कर दिया है।
5 लाख से 10 लाख तक कमिश्नर और उसके उपर की बंदोबस्ती पहले की तरह हीं राज्य सरकार करेगी।