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बिहार के हाईस्कूल और प्लस-टू विद्यालय के शिक्षकों का होगा ऐच्छिक स्थानांतरण,शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

बिहार के हाईस्कूल और प्लस-टू विद्यालय के शिक्षकों का होगा ऐच्छिक स्थानांतरण,शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

 पटनाः बड़ी खबर शिक्षा विभाग से आ रही है जहां शिक्षकों के एच्छिक स्थानांतरण करने का आदेश जारी हुआ है।शिक्षा विभाग के निदेशक ने इस संबंध में सभी डीडीसी सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया है।

निदेशक ने सभी जिलापरिषद नियोजन इकाई के सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि नियमावली के नियम-10 के आलोक में स्थानांतरण की कार्रवाई की जा सकती है।स्थानांतरण के लिए पंचम चरण में रिक्त पद जिसपर नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है उसपर स्थानांतरण की कार्रवाई नहीं किया जाए।

निदेशक ने यह भी आदेश दिया है कि स्थानांतरण की कार्रवाई जून 2019 में हीं पूर्ण कर ली जाए।

आपको बता दें कि विधानपार्षद संजीव श्याम सिंह ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के स्थानंतरण शुरू करने का अनुरोध किया था।

इसके बाद आज माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल ने स्थानंतरण संबंधी आदेश जारी कर दिया है।

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