PATNA: कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास पर उच्चस्तीय बैठक के बाद 31 मार्च तक सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, और नगर निकाय मुख्यालय को लॉक डाउन का आदेश क जारी कर दिया गया है. सरकार ने इसे तात्काळ लागू कर दिया है. ऐसे में WWW.NEWS4NATION.COM आपके लिए लेकर आया वो सभी चीजे जो इस लॉक डाउन से अलग रहेगी. ताकि लोगों को जरुरी सेवाए मिलती रहे.
जिन सेवाओं को इस आदेश से रखा गया अलग
निजी चिकित्सा सेवा
दूरसंचार सेवा
बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं
डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान
किराने की दुकानें
फल सब्जियों की दुकानें
दवा की दुकानें
सर्जिकल आइटम संबंधित संस्थान
पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन
एलपीजी गैस एजेंसी
पोस्ट ऑफिस एवं सेवाएं ई-कॉमर्स सेवाएं
इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया
बिहार सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2, 3 एवं 4 में अंकित सेवाओं को छोड़कर सभी निजी प्रतिष्ठान निजी कार्यालय एवं सार्वजनिक परिवहन को पूर्णता बंद करने का आदेश दिया गया है.
आदेश के मुताबिक के सभी जिला मुख्यालय सभी अनुमंडल मुख्यालय सभी प्रखंड मुख्यालय एवं सभी नगर निकायों पर या देश लागू रहेगा या आदेश तत्काल प्रभाव से फिलहाल 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा