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बिहार में 16 दिनों का लॉकडाउन, जान लीजिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद और क्या होगी सख्ती

बिहार में 16 दिनों का लॉकडाउन, जान लीजिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद और क्या होगी सख्ती

बिहार में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के चलते नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है।अब बिहार में 16 से लेकर 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। 

जानिए क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद : 

1. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे (सुरक्षा बलों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और डाकघरों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है) 

2. राज्य सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त / अधीनस्थ अधिकारी और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। (सुरक्षा बल, आग और आपातकालीन, आपदा प्रबंधन, चुनाव, सार्वजनिक उपयोगिताओं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, नगर निकाय, वन अधिकारी, सामाजिक कल्याण के कार्यालय में काम होगा) 

3. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ( बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानें और सेवाओं को छूट दी गई है)

4. केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है।

5. लॉकडाउन के दौरान परिवहन सेवाएं निलंबित रहेंगी। (हवाई और रेल परिवहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, अनुमत गतिविधियों के लिए निजी वाहन, आवश्यक सेवा प्रदाता, व्यवसाय परिवहन वाहन)

6. औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त कार्यान्वयन के उपायों के साथ काम करने की अनुमति होगी।

7. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।

8. जनभागीदारी वाले सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मंडली की अनुमति नहीं होगी।

9. सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों और कार्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा। स्टेडियमों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति होगी।

10. जिला मजिस्ट्रेटों पर प्रतिबंधों को कम करने से रोक दिया गया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनके आकलन के अनुसार अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर सकते हैं।

11. सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगी।


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