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बिहार के नियोजित शिक्षकों को 1सितंबर से मिलेगा EPF का लाभ,सरकार ने जारी किया आदेश

बिहार के नियोजित शिक्षकों को 1सितंबर से मिलेगा EPF का लाभ,सरकार ने जारी किया आदेश

PATNA:  बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक सितंबर 2020 से ईपीएफ का लाभ मिलेगा. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आज अपना संकल्प जारी किया है.नीतीश सरकार ने इस संबंध में पहले ही कैबिनेट की स्वीकृति दे दी थी।

शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय के तहत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वर्तमान वेतन में 1 अप्रैल 2021 को देय मूल वेतन में 15% की वृद्धि की स्वीकृति दी गई है. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के मद्देनजर राज्य सरकार ने शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को इपीएफ स्कीम से देने का निर्णय लिया है. प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक कार्यरत शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के मासिक वेतन पर राज्य सरकार अपना अंशदान 13% देगी.यह 1 सितंबर 2020 से प्रभावी होगा.

पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों के तहत कार्यरत शिक्षकों के वर्तमान वेतन संरचना में सुधार के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15 फ़ीसदी की वृद्धि का निर्णय लिया गया है. बढ़े हुए वेतन के निर्धारण हेतु वित्त विभाग से परामर्श के बाद अलग से दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे। इस तरह से ईपीएफ और बढ़े  वेतन मिला करे 20  फीसदी की वृद्धि होगी.

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