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बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हुआ आसान,बदल दिए गए नियम,अधिसूचना भी जारी

बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हुआ आसान,बदल दिए गए नियम,अधिसूचना भी जारी

Patna: बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक बनना आसान हो गया है. नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने सहायक प्राध्यापक के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए परी नियम 2020 में संशोधन कर दिए हैं. जिस पर कुलाधिपति सह राज्यपाल ने अपनी मुहर लगा दी है.

एमफिल डिग्री पर वेटेज को किया समाप्त
बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए परिनियम 2020 में संशोधन करते हुए सहायक प्राध्यापक बनने की चाह रखने वाले उम्मीदवारों को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है. इसके अनुसार बहाली में एमफिल डिग्री पर वेटेज समाप्त कर दिया गया है और यूजीसी रेगुलेशन 2009 जिस विश्वविद्यालय में लागू है. वहां उसी तिथि से ही मान्य कर दिया है यानी अभ्यर्थी यदि 2009 रेगुलेशन की 5 शर्तों को पूरा करते हैं तो उनकी दावेदारी सही मानी जाएगी.


गौरतलब है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों का भारी टोटा होने से पढ़ाई पूरी तरह बाधित है। बता दें कि नॉर्थईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला पटना विश्वविद्यालय में तो कई विभाग में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होनी है। लेकिन इस बीच कई तरह के बीच फंस जाने की वजह से नियुक्ति पर ग्रहण लग जा रहा है ।पिछले कई वर्षों से बिहार सरकार सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं कर पाई है जिससे उच्च शिक्षा की हालत खस्ता है ।विपक्ष के द्वारा भी सरकार पर उच्च शिक्षा का बंटाधार करने का आरोप लगाया जाता रहा है ।अब देखना यह होगा कि परिनियम 2020 में संशोधन के बाद प्राध्यापकों की नियुक्ति हो पाती है या नहीं।

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