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बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म हो रही तो चिंता न करें,सरकार ने एक बार फिर से बढ़ा दी वैधता...

बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म हो रही तो चिंता न करें,सरकार ने एक बार फिर से बढ़ा दी वैधता...

PATNA: कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी है। जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि जैसे डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी हैै या दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त होने वाली है एवं इनके वैधता का विस्तार किया गया है. लाॅकडाउन की वजह से विस्तार नहीं किया जा सका है उन सभी का लाईसेंस  31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा इसके लिए बुधवार को आदेश निर्गत किया गया है.परिवहन सचिव ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसके अनुपालन का निर्देश दिया है।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को हो रही चिंताओं के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है, ताकि वे अपने वाहनों के फिटनेस परमिट तथा अन्य कागजातों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान ना हों। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। 

एडवाइजरी के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता, सभी प्रकार के परमिट, प्रषिक्षु चालन अनुज्ञप्ति, चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस), रजिस्ट्रेशन व अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। परिवहन सचिव ने कहा है कि इस दौरान डॉक्यूमेंट की वैधता की वजह से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा।

बताते चलें कि कोविड-19 के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों की वैधता तीसरी बार बढ़ाई गई है। इससे पहले 30 जून तक वैलिडिटी को बढ़ाया गया था, दूसरी बार यह तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था और अब 31 दिसंबर 2020 तक ये सभी डाॅक्यूमेंट वैध माने जाएंगे।

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