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सांप काटने से मृत्यु पर 5 लाख की सहायता राशि,लेकिन 5 सालों में बिहार में एक भी दावा नहीं

सांप काटने से मृत्यु पर 5 लाख की सहायता राशि,लेकिन 5 सालों में बिहार में एक भी दावा नहीं

PATNA: बिहार में  पिछले पांच सालों में सांप काटने से हुई मृत्यु में सहायता राशि का दावा नहीं किया गया है .दरअसल बिहार विधानसभा में आज बीजेपी सदस्य संजय सरावगी ने यह सवाल उठाया कि क्या वन्य प्राणियों द्वारा मानव मृत्यु होने पर 5 लाख रू मुआवजा का प्रावधान है ? बीजेपी विधायक में सवाल पूछा कि सांप वन्य प्राणी होने के बावजूद पिछले 5 साल में सर्पदंश से सैकड़ों व्यक्ति की मृत्यु के बावजूद एक भी व्यक्ति को मुआवजा की राशि मिली अथवा नहीं?

 बीजेपी विधायक ने पूछा कि क्या सरकार सर्पदंश से मौत होने वाले व्यक्ति के आश्रितों को 5 लाख रू मुआवजा राशि देने का विचार करती है?

 इस पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने जवाब दिया कि वन्य प्राणी के द्वारा मानव मृत्यु के लिए मुआवजे हेतु प्रावधान किया गया है एवं वन्य प्राणी से मृत्यु के मामले में नियमानुसार सहायता राशि का भुगतान किया जाता है .सर्पदंश से मृत्यु के संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि विगत 5 वर्षों में सर्पदंश से मृत्यु संबंधी कोई दवा क्षेत्रीय वन प्रमंडल कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है .

डिप्टी सीएम ने विधानसभा में बताया कि सर्प वन्य प्राणी की परिभाषा में आता है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग के परिपत्र के अनुसार बाढ़ के दौरान सर्पदंश से मृत्यु व्यक्ति के आश्रित को अनुग्रह देय है।साथ हीं बिहार शताब्दी असंगठित क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के तहत सर्पदंश से मृत्यु दुर्घटना की श्रेणी में आता है जिसमें अनुदान देय है।


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