बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

गाड़ियों के वीआईपी नंबर के लिए ऑक्शन 7 सितंबर से , 0001 नंबर के लिए एक लाख से शुरू होगी बोली .... किसी भी जिले से निबंधन कराने की छूट

गाड़ियों के वीआईपी नंबर के लिए ऑक्शन 7 सितंबर से , 0001 नंबर के लिए एक लाख से शुरू होगी बोली .... किसी भी जिले से निबंधन कराने की छूट

PATNA: बिहार में गाड़ियों के वीआईपी नंबर का ऑक्शन इसी महीने की सात तारीख से शुरू हो जाएगी।उस दिन से आप मनपसंद नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।बदले में आपको फीस चुकता करना पड़ेगा।परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सारे नंबर ऑनलाइन हो जायेंगे।कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन तरीके से नंबर देख सकता है और ऑक्शन में भाग ले सकता है।अगर मनपसंद नंबर किसी एक जिला में नहीं है तो वह किसी दूसरे जिले से भी निबंधन करा सकते हैं।

नंबर की एडवांस बुकिंग भी संभव

परिवहन सचिव ने बताया कि नंबर की एडवांस बुकिंग भी हो सकती है।अगर कोई व्यक्ति एक महीने बाद गाड़ी खरीदने की सोंच रहा है तो वह पहले भी अपना मनपसंद नंबर की बुकिंग करा सकता है।परिवहन विभाग यह सुविधा देने जा रही है। 

जानिए वीआईपी नंबर के लिए कितना देना होगा

बता दें कि 7 अगस्त 2019 को बिहार सरकार ने राज्य में मोटर वाहनों में वीआईपी नंबर और च्वाइस नंबर के लिए प्रक्रिया बदल दी थी। अब वीआईपी नंबर के लिए ई-नीलामी होगी। एक सिरीज में 9999 नंबरों में से 641 नंबरों को ई-नीलामी के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इसके लिए निजी वाहन और व्यावसायिक वाहन के लिए बेस रेट की अलग-अलग दर रखी गई है।

0001 नंबर के लिए बोली में शामिल होने के लिए निजी वाहन मालिक को 1 लाख रुपए जबकि व्यावसायिक वाहन मालिक को 35 हजार रुपए बेस रेट जमा करना होगा। इसके बाद ही वह ई-नीलामी में हिस्सा ले सकेगा। वहीं इन 641 नंबरों के अलावा किसी अन्य च्वाइस नंबर के लिए निजी वाहन मालिक को 15 हजार रुपए, जबकि व्यावसायिक वाहन मालिक को 10 हजार रुपए देने पड़ेंगे। बता दें कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा समेत अनेक राज्यों में यही व्यवस्था लागू है। बिहार में फिलहाल वाहन मालिकों को वीआईपी नंबर के लिए 25 हजार से लेकर 5000 रुपए तक खर्च करना पड़ता था


Suggested News