बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

दुकानें बंद कराने सड़क पर उतरे प्रशासन के अधिकारी, गाइडलाइन तोड़ने पर नौ दुकानों को किया गया सील

दुकानें बंद कराने सड़क पर उतरे प्रशासन के अधिकारी, गाइडलाइन तोड़ने पर नौ दुकानों को किया गया सील

SUPOUL : देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमित मामले को लेकर जहां एक ओर सरकार की नींद हराम हो गई है. वहीं कोरोना पर ब्रेक लगाने को लेकर बिहार सरकार हाई लेवल मीटिंग करने बाद पुरे देश प्रदेश के सभी दुकानो को संध्या 4 बजे तक बंद कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है जिले के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना गाइडलाइन का हर-हार में पालन हो। सरकार की आदेश मिलते ही जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल पदाधिकारी एस जेड हसन एक्शन मोड में आ गए हैं। 

कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा जारी नए गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने अनुमंडल प्रशासन व डीएसपी गनपती ठाकुर सड़क पर उतर खुद सरकारी गाइड लाइन अनुपालन कराते दिखे। जो त्रिवेणीगंज मुख्य बजार, जदिया मुख्य बजार, कोरियापपटी बजार, छातापुर बजार सहित चौंक चौराहे पर सख्ती दिखाई, उसी दौरान गाइडलाइन को अनुपालन नही करने वाले 9 दुकानो को सील कर दिया, जिसमे त्रिवेणीगंज 02 जदिया बजार 02 कोरियापपटी बजार 01 छातापुर 02 डहेरिया 01 लक्ष्मनिया 01 शामिल है। एसडीएम ने सभी बाजारों, दुकानों और प्रतिष्ठानों को सड़क पर उतर कर राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराते दिखे, इस दौरान माइकिंग कर लोगों से अपनी-अपनी दुकानों को संध्या 4 बजे तक बंद कर दिए जाने और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन को अनुपालन करने की अपील की भी की।

 एसडीएम ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन को अनुपालन नही करने वाले दुकानदारों का 9 दुकान को सील कर दिया है जिसमें, त्रिवेणीगंज छातापुर, जदिया, कोरियापपटी, डहेरिया, लक्ष्मनिया  समेत है, इन दुकानदारों के खिलाफ आगे की कार्रवाई जा रही है, कहा इस तरह के दुकानदारों जो सरकारी गाइडलाइन पालन नही करेंगे उनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी।  

एसडीएम ने बताया नये गाइडलाइन के तहत  शादी- विवाह में कुल 50 लोग रहेंगे, और अंतिम संस्कार मे 20 लोगों उपस्थित रहेंगे ,इससे अधिक लोग शामिल होने पर शख्ती से कार्यवाई की जाएगी, तथा डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।  कहा 6 बजे साम से 6 सुबह तक नाईट कर्फ्यू  लागू है, नाईट कर्फ्यू अनुपालन मे किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।  उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो निर्देश कोरोना को लेकर दिए गए हैं उसे हर- हाल में अनुपालन करना अनिवार्य है, साथ ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी  ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन को अनुपालन नही करने  वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

Suggested News