पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में फिजिकल शिक्षकों/ फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स की नियुक्ति के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने डॉक्टर राजेश कुमार पाण्डेय की जनहित याचिका पर सुनवाई की।
इस जनहित याचिका में राज्य सरकार, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, राज्य सरकार के बिहार एडुकेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को पार्टी बनाया गया है। खण्डपीठ ने यह भी कहा है कि वर्तमान याचिका के लंबित होने के दौरान कानून के अन्तर्गत उचित कार्रवाई के पूरा होने या प्रारंभ करने में विभाग के रास्ते में नहीं आएगा।
याचिकाकर्ता ने पूर्व में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, पूर्व में हाई कोर्ट के पारित आदेश व राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दिये गए आश्वासन के आलोक में आदेश पारित करने का आग्रह किया था। कोर्ट को बताया गया कि राज्य के छात्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने व योग को बढ़ावा देने हेतु राज्य के सभी स्कूलों में फिजिकल टीचर / फिजिकल इंस्ट्रक्टर की शीघ्र बहाली करने जरूरी है। छात्रों के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिये गए निर्णय व कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा दिये गए आश्वासनों के संबंध में कोर्ट को जानकारी दी गई। इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी दो अगस्त को की जाएगी।