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नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी परीक्षा, नियमावली तैयार, कैबिनेट जल्दी हीं लगा सकती है मुहर

नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी परीक्षा, नियमावली तैयार, कैबिनेट जल्दी हीं लगा सकती है मुहर

पटना-सीएम नीतीश नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी जल्दी हीं दे सकते हैं. अब प्रदेश में काम करने वाले लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ होते दिख रहा है. सूत्रों के अनुसार  नियोजित शिक्षकों की राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित करेगी. बिहार शिक्षा विभाग ने इसको लेकर तैयारी शुरु कर चुका है. इससे जुड़े प्रस्ताव पर सैद्धांतिक फैसला हो चुका है,   अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है.  सक्षमता परीक्षा के मसले पर शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा समिति से संपर्क भी किया गया है. शिक्दोषा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति  के बीच इसको लेकर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं. इसमें परीक्षा से संबंधित तमाम पहलुओं पर विमर्श किया गया है. शिक्षा  विभाग इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है.

विद्यालय परीक्षा समिति भी  सक्षमता परीक्षा को लेकर तैयारी में चुट गया है. शिक्षा विभाग के प्रस्ताव और वहां हुए विमर्श के बाद परीक्षा समिति ने इसे संचालित करने की प्रक्रिया पर मंथन शुरू कर दिया है.नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. अधिकतम तीन मौकों में नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा. विशिष्ट शिक्षकों को वही वेतनमान और सुविधा दी जानी है जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बहाल शिक्षकों को मिलेगा. हालांकि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने की नियमावली पर अभी कैबिनेट की स्वीकृति मिलनी बाकी है. नियमावली के प्रारूप पर एक लाख से अधिक सुझाव विभाग को प्राप्त हुए है. इन सुझावों पर विचार विमर्श चल रहा है. सुझावों के आधार पर आवश्यकतानुसार कुछ संशोधन या सुधार किये जा सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि नियमावली तैयार है,इसे जल्दी हीं जारी कर दिया जाएग. शिक्षकों को तीन मौका देने का नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे है, माना जा रहा है कि सरकार ने इस पर भी विचार किया है. इस पर नवंबर में हीं कैबिनेट की बैठक में फैसला हो जाने की उम्मीद है.

बता दें शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी किया.जारी नियमावली के अनुसार, बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह ही नियोजित टीचर्स को भी सुविधाएं मिलेंगी. सैलरी भी बढ़ जाएगी। नियोजित शिक्षक विशिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे. परीक्षा पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को तीन मौके दिए जाएंग.। अगर पास हो गए तो ठीक, नहीं तो उन्हे सेवा से हटा दिया जाए.जानकारी के अनुसार, नियमावली प्रकाशित होने की तिथि से एक साल के अंदर तीन बार परीक्षा का आयोजन होगा. इस तरह नियोजित शिक्षकों को तीन मौका दिया जाएगा. इसी का नियोजित शिक्षक के साथ सरकार में शामिल कुछ दलों के साथ विपक्ष विरोध कर रहा है.


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