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राज्य में बिना परमिट चलनेवाले वाहनों पर हुई कार्रवाई, 70 गाड़ियों को किया गया जब्त

राज्य में बिना परमिट चलनेवाले वाहनों पर हुई कार्रवाई, 70 गाड़ियों को किया गया जब्त

PATNA : राज्य में बिना परमिट के अवैध रुप से चल रहे वाहनों पर कार्रवाई के लिए गुरुवार को सघन रुप से जांच अभियान चलाया गया. सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के द्वारा सघन जांच चलाया गया. इस दौरान कुल लगभग 215 वाहनों का परिचालन बिना परमिट पाया गया. संबंधित जिलों के जांच पदाधिकारियों द्वारा बिना परमिट वाहन का परिचालन किये जाने पर जुर्माना लगाया गया. 

बिना परमिट वाहनों का परिचालन मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत गुरुवार को बिना परमिट के चलने वाले वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया. बिना परमिट व्यवसायिक वाहन चलाना न सिर्फ मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक है.

70 वाहनों को किया गया जब्त

पटना, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, मधुबनी, मुंगेर, भागलपुर,सहरसा, सुपौल, मधेपुरा सहित सभी जिलों में परमिट विशेष जांच अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान बिना परमिट व अन्य नियमों के उल्लंघन में 70 व्यवसायिक वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई. 

दुर्घटना की स्थिति में नहीं मिल सकेगा क्लेम

कोई भी व्यवसायिक वाहन बिना परमिट का परिचालन किया जाता है तो वह मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66 का उल्लंघन करता है. परिवहन यान को परमिट लेना आवश्यक है. बिना परमिट वाहन चलाने पर जुर्माना का प्रावधान है. इसके साथ ही अगर बिना परमिट के चल रहे वाहन का एक्सिडेंट होने की स्थिति में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिल सकेगा. 

बिना परमिट वाहनों के चलने से ट्रैफिक पर पड़ता है प्रभाव

हर व्यवसायिक वाहन मालिकों को संबंधित रुट का परमिट लेना अनिवार्य है. बिना परमिट वाहनों के परिचालन किये जाने से यातायात पर भी प्रभाव पड़ता है एवं सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है.  मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना परमिट वाहन चालन गैरकानूनी है. 

पटना से विवेकानंद की रिपोर्ट 



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