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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में भाजपा विधायक को मिली 25 साल की सजा, अब कुर्सी भी गंवानी पड़ेगी

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में भाजपा विधायक को मिली 25 साल की सजा, अब कुर्सी भी गंवानी पड़ेगी

SONBHADRA : खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। भाजपा विधायक को यह सजा किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने विधायक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगायाहै। कोर्ट का यह फैसला लगभग नौ साल बाद आया है। मामले में विधायक के खिलाफ जिले के म्योपुर थाने में केस दर्ज किया गया था।

आठ साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने विधायक को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया  है। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की समूची राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। 

नवंबर 2014 का है मामला 

चार नवंबर 2014 को रामदुलार गोंड जो तत्कालीन प्रधानपति थे, अब वर्तमान में भाजपा के दुद्धी विधायक हैं। उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने म्योरपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि रामदुलार उसकी नाबालिग बहन के साथ पिछले एक वर्ष से लगातार धमकी देकर दुष्कर्म कर रहे थे। मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 

कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा और विधायक समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। आदेश के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय मानी जा रही है। कानून के जानकार बताते हैं कि कोर्ट अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो साल से ज्यादा सजा सुनाती है तो ऐसे में खुद ब खुद उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। जनप्रतिनिधि की सदस्यता रद्द होने के विधानसभा सचिवालय एक लेटर जारी करके उस सीट को रिक्त घोषित कर देता है। वहीं विधायक के अधिवक्ता ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है। 

पीड़िता के भाई ने जाहिर की खुशी, कहा - न्याय मिला

एमपी-एमएलए कोर्ट से विधायक रामदुलार गोंड को सजा होने पर पीड़िता के भाई ने खुशी जाहिर की। सुनवाई के दौरान मंगलवार को आए पीड़िता के भाई जब इस संबंध में वार्ता की गई तो उनका कहना था कि अदालत के फैसले वे वह बेहद खुश है। नौ साल के संघर्ष के बाद आज उसे न्याय मिला है। बता दें कि पीड़िता के भाई की शिकायत पर ही नौ साल पहले रामदुलार गोंड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।

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