BREAKING : बिहार में जातीय गणना पर रोक से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में अधूरी रही सुनवाई, जानिए आज क्या हुआ

पटना/दिल्ली. बिहार में जातीय सर्वेक्षण से सभी सम्बन्धित मामलों पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अधूरी रही। इससे सम्बन्धित सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट एक साथ कर रही है। इस मामले पर अगली सुनवाई 21अगस्त,2023 को की जाएगी। इससे पहले 7 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने प्रथम दृष्ट्या पटना हाईकोर्ट के फैसला पर रोक लगाने से मना कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाति आधारित गणना का काम 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है. अगर यह 90 प्रतिशत भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा.
बता दें पटना हाईकोर्ट ने जुलाई में याचिकाकर्ता और बिहार सरकार की दलीलें सुनीं थी. कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना बताने वालों की भी पूरी दलील सुन ली और फिर सरकार के उस दावे का पक्ष भी सुना, जिसके अनुसार यह जाति आधारित सर्वे है. इसके बाद एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी. पटना हाईकोर्ट ने इसे सर्वे की तरह कराने की मंजूरी दे थी. इसके बाद बिहार सरकार ने बचे हुए इलाकों में गणना का कार्य फिर से शुरू करवा दिया.
इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई टल गई थी.सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगली निर्धारित तिथि पर सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जायेगी.नालंदा के रहने वाले याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया और जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग की. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना दोनों पक्षों की बात सुने कोई आदेश नहीं दे सकते. इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड हैं. इसलिए सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई.