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BREAKING : बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, न्यायालय का विशेष सलाह

BREAKING : बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, न्यायालय का विशेष  सलाह

पटना. प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई. इसे लेकर बीएड अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है. इस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई टल गई. जस्टिस एएस बोपन्ना और एम सुंदरेश की खंडपीठ में सुनवाई टलने से बीएड अभ्यर्थियों का इंतजार और लम्बा खींच गया है. 

बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों की बहाली निकाली गई है. इसमें कक्षा 1-5 तक 79,943 पदों पर शिक्षकों की बहाली होनी है. हालंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राजस्थान से जुड़े एक मामले में कहा है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है. इसी आधार में बिहर में भी बीएड अभ्यर्थियों को कोर्ट से पहले ही झटका लग चुका है. 

हालांकि एक बार फिर से इसे लेकर रिट याचिका दायर की गई है. इसकी सुनवाई को लेकर जस्टिस एएस बोपन्ना और एम सुंदरेश की खंडपीठ ने वापस से अनिरुद्ध बोस के बेंच जाने की सलाह दी है. जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ही राजस्थान मामले में फैसला दिया था कि डीएलएड पास अभ्यर्थी ही प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं. ऐसे में आज की सुनवाई टलने से एक बार फिर से बीएड अभ्यर्थियों का इंतजार और ज्यादा लम्बा हो गया है. 

बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों की बहाली निकाली गई. इस बहाली में प्राइमरी स्कूल में कक्ष 1-5 तक 79,943, 9-10 के लिए 32,916 और 11-12 के लिए 57,602 पदों पर बहाली निकाली गई. बीपीएसपी ने शिक्षक बहाली 2023 के लिए परीक्षा भी ले ली है और इसमें करीब 6 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे. इसमें बीएड अभ्यर्थी की संख्या करीब 3 लाख 90 हजार थी. ऐसे में इन बीएड अभ्यर्थियों की उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है. 

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