बिहार के एक DTO को लापरवाही बरतना पड़ा महंगा, सरकार ने दिया यह दंड
PATNA: दरभंगा के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार को सरकार ने दंड दिया है. परिवहन विभाग ने दरभंगा के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार के खिलाफ 25 जनवरी 2023 को आरोप पत्र दिया था . इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने शो-कॉज पूछा. जवाब से असंतुष्ट होते हुए सरकार ने आरोपी तत्कालीन डीटीओ के खिलाफ दंड पारित किया है.
दरभंगा के तत्कालीन डीटीओ राजेश कुमार पर आरोप था कि इन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एवं एंबुलेंस योजना के कार्यों में लापरवाही बरती. अनावश्यक रूप से वाहनों का निबंधन लंबित रखा, राजस्व संग्रहण में लापरवाही, सड़क सुरक्षा के कार्य में लापरवाही, चालान लंबित रखना समेत कई अन्य गंभीर आरोप का रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया. इस आरोप में आरोपी डीटीओ राजेश कुमार को 2022-23 के लिए निंदन और दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड दिया गया है. इस आलोक में तत्कालीन डीटीओ राजेश कुमार ने 6 मार्च को सामान्य प्रशासन विभाग को दंडादेश पर पुनर्विचार करने का आवेदन दिया जिसे अस्वीकृत कर दिया गया है. तत्कालीन डीटीओ राजेश कुमार वर्तमान में एडीएम लोक शिकायत के पद पर कैमूर में पदस्थापित हैं.