DESK. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामैया के खिलाफ कथित भूखंड आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मुकदमा चलाने की मंजूरी राज्यपाल ने दे दी है. कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर में भूखंड आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री सिद्दरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देकर उन्हें झटका दिया है। इस बीच राज्य सरकार की ओर से अगले कदमों पर चर्चा के लिए शनिवार शाम को कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई है। राज्यपाल की मंजूरी से जांच एजेंसियों के लिए सिद्दरामैया पर मामला दर्ज करने या अदालतों द्वारा मुख्यमंत्री को समन जारी करने का रास्ता साफ हो सकता है। इससे राज्यपाल-सरकार के बीच टकराव की स्थिति भी बनेगी।
गहलोत ने कार्यकर्ता प्रदीप कुमार एस पी, टी जे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा के अलग-अलग अनुरोधों के आधार पर अभियोजन की मंजूरी दी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत अभियोजन की मंजूरी दी गई है। सिद्दरामैया के खिलाफ आरोप है कि उनकी पत्नी पार्वती को उनकी जमीन के बदले महंगे भूखंड दिए गए, जिस पर लेआउट बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि वह उस जमीन की मालिक कैसे बन गईं, जिस पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) ने लेआउट बनाया था।
26 जुलाई को गहलोत ने सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जवाब में, 1 अगस्त को कैबिनेट ने गहलोत से कारण बताओ नोटिस वापस लेने को कहा और कहा कि यह कानूनी भ्रांतियों से भरा हुआ है। 3 अगस्त को सिद्धारमैया ने राज्यपाल को जवाब दिया। सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल को यकीन है कि सिद्धारमैया के खिलाफ मामला बनता है।
राज्यपाल ने अपने अभियोजन स्वीकृति में कहा है कि एक ही तथ्य के संबंध में दो संस्करण प्रतीत होते हैं और यह बहुत जरूरी है कि एक तटस्थ, वस्तुनिष्ठ और गैर-पक्षपाती जांच की जाए और इसके अलावा (राज्यपाल) प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि आरोप और सहायक सामग्री अपराध के होने का खुलासा करती है। सरकार ने पहले ही सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीएन देसाई की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। राज्यपाल के कारण बताओ नोटिस के जवाब में सरकार द्वारा इस बात को उजागर किया गया।
सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने कैबिनेट की सलाह को इस कारण से खारिज कर दिया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, वह जांच का आदेश देने के लिए सक्षम नहीं है। साथ ही, सीएम की सिफारिश पर गठित कैबिनेट, सिफारिश करने वाले व्यक्ति के पक्ष में सलाह देने के लिए सक्षम नहीं होगी। गहलोत ने कहा, "राज्यपाल ने उपरोक्त के आधार पर मौजूदा मामले में कैबिनेट की सलाह को तर्कहीन और पक्षपातपूर्ण माना है और इसे वास्तविक नहीं माना जा सकता है।"
राज्यपाल ने अभियोजन के लिए अपनी मंजूरी को सही ठहराने के लिए मध्य प्रदेश विशेष प्रतिष्ठान बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2004) में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया। अगले कदम शनिवार की सुबह सिद्धारमैया अपने आधिकारिक आवास कावेरी में बंद कमरे में बैठे, जहां उन्होंने अपने कुछ कैबिनेट सहयोगियों और कानूनी सलाहकार एएस पोन्नाना के साथ बातचीत की। सिद्धारमैया अभियोजन के लिए राज्यपाल की मंजूरी को अदालत में चुनौती दे सकते हैं।