छपरा मेयर का अब नहीं चलेगा बहाना, रहेंगी या जाएंगी, निर्वाचन आयोग ने दिया अंतिम अवसर

छपरा मेयर का अब नहीं चलेगा बहाना, रहेंगी या जाएंगी, निर्वाचन आयोग ने दिया अंतिम अवसर

CHAPRA : आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग ने भी मान लिया की छपरा की मेयर अपना पद बचाने के लिए हर डेट पर कोई ना कोई बहाना कर रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने एक 11 मई की तिथि को सुनवाई की अंतिम तिथि निर्धारित करते हुए राखी गुप्ता को 11 मई के पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आयोग ने जिलाधिकारी सारण अमन समीर को आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस का तमिला 24 घंटे के अंदर कराने को कहा गया है। दोनों पक्षों को 11 मई को 3:30 बजे राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है।

4 मई को सुनवाई के दौरान वादी की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज कुमार एवं अंशुल कुमार उपस्थित थे। प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता अवनीश कुमार एवं एसवीके मंगलम उपस्थित थे। जिला प्रशासन की ओर से जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजू कुमार उपस्थित थे। 

आयोग द्वारा यह पाया गया कि जवाब दायर करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए हैं। बावजूद प्रतिवादी द्वारा अब तक जवाब दायर नहीं किया गया है। प्रतिवादी के अनुरोध के आलोक में उन्हें इस शर्त के साथ जवाब दायर करने के लिए एक अवसर और प्रदान किया जाता है कि अगली सुनवाई के पूर्व में अपना लिखित जवाब निश्चित रूप से आयोग में दाखिल करेंगे तथा इसकी प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को भी हस्तगत कराएंगे। 

आयोग के द्वारा दिए गए इस अवसर के बावजूद यदि प्रतिवादी या उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना लिखित जवाब दायर नहीं करते है तो यह समझा जायेगा कि वादी के आरोपों के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में वादी के द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों एवं जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग  निर्णय लेने हेतु बाध्य होगा।

छपरा से संजय भारद्वाज की रिपोर्ट

Find Us on Facebook

Trending News